नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट sarkarijobfinder.co.in पर आज हम आप लोगो के लिए ईस नई पोस्ट मे पिक वीमा यादि योजना के बारे में बताने वाले है, की आप पहले से जानते हैं कि किसान भाइयों के मदद के लिए सरकार कई तरह से अनुदान देती है उसी तरह ये योजना भी हमारे किसान भाइयों के लिए मददगार है आइये जानते हैं कैसे?
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महाराष्ट्र पिक विमा यादी 2020
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य, प्राकृतिक आपदा से ख़त्म हुई फसल के लिए किसान भाईयों को आर्थिक रूप से सहायता देना है,इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों को बीमा प्रदान करेगी जिसमें अब किसानों को टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से उनकी फसल का नुक्सान होता है तो सरकार उनके साथ है
महाराष्ट्र पिक विमा यादी का उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल क्षति की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों को नई और आधुनिक खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- इसके तहत 90 फीसदी से ज्यादा का बोझ सरकार उठाएगी.
- खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आदि फसलों के लिए प्रति सीजन एक दर होगी। एक ही सीज़न के लिए जिलेवार और फसलवार दरों के बीच पहले की भिन्नता और असमानता अब समाप्त हो गई है।
- पूर्ण बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और दावा की गई राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। (कम नहीं होगा.)
बीमा लाभ के लिए योग्य शर्तें
- खेतों में जलजमाव एवं बाढ़ जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जायेगा। प्रभावित किसानों का सर्वे कर मुआवजा या दावा राशि दी जायेगी.
- खेतों में जलजमाव एवं बाढ़ जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जायेगा। प्रभावित किसानों का सर्वे कर मुआवजा या दावा राशि दी जायेगी.
- अपवाद
- मानव निर्मित आपदाएँ अर्थात। आग और चोरी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
पिक बीमा योजना में शामिल फसलें
- खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
- वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
- दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
- तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
- बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)
पिक बीमा योजना का ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर कोई किसान स्वयं द्वारा बनाया गया नहीं कर सकते हैं तो वह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
- वहां जाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस बैंक में ही जमा कर देना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की पर्ची दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी।
- इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके अलावा आप चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी मैं भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।