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महिला समृद्धि योजना क्या है ?
नमस्कार दोस्तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह योजना महिलाओ के लिए है,गुजरात को विकसित बनाने और सहकारी योजनाओं के जरिये गुजरात राज्य की महिलाओं को आर्थिक तौर समर्थ बनाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। महिला समृद्धि योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना में वयस्क ग्रामीण यानी 18 साल से अधिक की उम्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए बचत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बचत कार्यक्रम को केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है।
इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला अपने गाँव/पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर एक वर्ष में कम से कम 300 रुपये जमा करना होता है। महिलाओं द्वारा जमा धनराशि पर केन्द्र सरकार द्वारा 24 प्रतिशत तक सालाना ब्याज देने का प्रावधान है। इसी तरह जैसे – जैसे जमा रकम बढ़ती जाएगी, वैसे – वैसे ब्याज की रकम बढ़ती जाएगी। इस तरह देखें तो ग्रामीण महिलाओं के लिए यह योजना एक शानदार आर्थिक सुधार योजना है। इस योजना के तहत महिलाएं खाता खोलकर बेहतर ब्याज की रकम इक्कठा कर सकती हैं।
इसे इस तरह समझे: 100 रुपया पर 24 प्रतिशत होता है 24 रुपया। इसी तरह 300 रुपये पर 24 प्रतिशत ब्याज होता है: 24+24+24= 72 रुपया। यानी 300 रुपये पर सरकार द्वार 72 रुपये हर साल जमा किया जायेगा।
शहरी क्षेत्र में तो स्थिति बहुत सुधरने लगी लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को लेकर सोच अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को अभी भी पुरुषों के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। पुरुषों पर आश्रित रहने की वजह से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रा बाधित होती है। केंद्र सरकार ने महिला समृद्धि योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है |
महिला समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्रता
- महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु सीमा आयु 16 से 30 वर्ष के बीच होनी
- महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो महिला खुद से भी पत्र लिखकर अपने को अमुख ग्राम की निवासी बना सकती हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का पहचान पत्र अवशयक है ,जिनके पास पहचान पत्र नहीं होगा वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे |
- इस योजना का लाभ केवल गुजरात की महिलाओ को ही मिलेगा अन्य राज्य की महिला, इस योजना का पात्र नहीं होगी |
महिला समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज़
महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आवेदन फॉर्म
- स्व-समूह सदस्यता आईडी कार्ड
- पहचान प्रमाण – वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक बहीखाता
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- निवास प्रमाण (बिजली बिल या राशन कार्ड में से कोई एक)
महिला समृद्धि योजना के लिए कैसे करेंआवेदन ?
नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित हैं:
- पात्र लक्ष्य समूह (अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए रुपये तक है) द्वारा ऋण आवेदन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के जिला कार्यालयों में जमा किए जाने हैं।
- एससीए/सीए के जिला कार्यालय इन आवेदनों की जांच के बाद अपने प्रधान कार्यालयों को अग्रेषित करते हैं। एससीए द्वारा परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है और व्यवहार्य परियोजनाओं को मंजूरी के लिए उनकी सिफारिशों के साथ एनएसएफडीसी को भेजा जाता है।
- पात्र लक्ष्य समूह एनएसएफडीसी की अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी-एमएफआई आदि, जिनके साथ एनएसएफडीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को भी अपना ऋण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- उक्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना और बैंकिंग डेस्क द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट उनकी सहमति के लिए परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाती है।
- जो प्रस्ताव सही पाए जाते हैं उन्हें स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जाता है। स्वीकृति के बाद, एससीए/आरआरबी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी-एमएफआई आदि को स्वीकृति के लिए नियम और शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) के रूप में स्वीकृत स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं।
- स्वीकृति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के बाद, लाभार्थियों को आगे संवितरण के लिए एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंक को धनराशि वितरित की जाती है।
- एससीए/आरआरबी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी एमएफआई से मांग प्राप्त होने पर एनएसएफडीसी द्वारा निधियों का संवितरण किया जाता है। एससीए/सीए द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार लाभार्थियों द्वारा ऋण चुकाया जाना है।